बोर्ड के कार्य और कर्तव्य

प्रत्येक बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि जहां तक उसके व्ययनाधीन निधियां अनुज्ञात करेंए छावनी के भीतर निम्नलिखित के लिए युक्तियुक्त उपबन्ध करे –

  • (i) गलियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था
  • (ii) सड़को और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जलापूर्ति व्यवस्था
  • (iii) गलियों, सार्वजनिक स्थानों और नालियों की सफाई करना, उपद्रवों का उन्मूलन करना और विषाक्त वनस्पतियों को हटाना,
  • (iv) आक्रामक, खतरनाक या अप्रिय व्यवसाय काॅलिंग और प्रथाओं को विनियमित करना
  • (v) सार्वजनिक सुरक्षा स्वास्थ्य सुविधा, सड़को और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवंाछनीय अवरोधों और प्रक्षेपण को हटाना।
  • (vi) खतरनाक इमारतों और स्थानों को सुरक्षित करना या रखरखाव करना।
  • (vii) मृतकों के निपटान के लिए स्थानों का अधिग्रहण रखरखाव परिवर्तन और विनियमन
  • (viii) सड़को पुलियों, पुलों कार्यवाहियों बाजारों वध-गृहों शौचालय, शौच यूरिनल, नालियों, जल निकासी कार्यों और सीवरेज कार्यों का निर्माण परिवर्तन और रखरखाव।
  • (ix) सड़को और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाना और उनका रखरखाव करना।
  • (x) पीने योग्य पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करना या व्यवस्था करना जहा इस तरह की आपूर्ति मौजूद नहीं है मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रदूषण के पानी की रखवाली और प्रदूषित पानी को ऐसा करने से राकना।
  • (xi) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण।
  • (xii) खतरनाक बीमारियों के प्रसार को रोकना और जांचना उक्त उददेश्य के लिए सार्वजनिक टीकाकरण और टीकाकरण की एक प्रणाली की स्थापना और रखरखाव
  • (xiii) सार्वजनिक अस्पताल, प्रसूति और बाल कल्याण गृह और औषधालय स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना और उनको सहायता देना तथा सर्वसाधारण को चिकित्सीय सहायता के लिए उपबन्ध करना;
  • (xiv) प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित करना और बनाए रखना या उन्हें सहायता देना;
  • (xv) आग बुझाने में सहायता प्रदान करना और आग लगने पर बिजली और संपत्ति की रक्षा करना।
  • (xvi) बोर्ड में निहित या बोर्ड के प्रबन्ध के लिए उसे सौंपी गई सम्पत्ति का मूल्य बनाए रखना और उसमें अभिवृद्धि करना;
  • (xviii) नगर नियोजन योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन करना।
  • (xix) आर्थिक विकास और सामजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना और उसे लागू करना।
  • (xx) सड़को और परिसरों का नामकरण और क्रमांकन करना।
  • (xxi) भवन निर्माण या नवीन भवन खड़ा करने की अनुममि या स्वीकृति प्रदान करना।
  • (xxiii) स्वतंत्रता दिवस और गणंत्रत दिवस का जश्न मनाने और उसके बाद होने वाले व्यय को ठीक करना।
  • (xxii) सांस्कृतिक और खेलकूद क्रियाकलापों का आयोजन करनाए संवर्धन करना या उन्हें सहायता देना;
  • (xxiv) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत उस पर लागू होने वाले किसी अन्य दायित्व को पूरा करना।