हमारे बारे में

फतेहगढ़ छावनी बोर्ड सरकार के नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य और विवेकाधीन कार्यों का निर्वहन करता है। छावनी अधिनियम बोर्ड के अनिवार्य और विवेकाधीन कार्यों जैसे शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति और जन्म और मृत्यु पंजीकरण इत्यादि  सभी का निर्वाहन करता है। । प्रशासन और नागरिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से छावनी बोर्ड को सात वार्डों में विभाजित किया गया है|वर्तमान में, छावनी को छावनी अधिनियम, 2006 और रक्षा मंत्रालय (MoD), भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न नीति पत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि बोर्ड एक स्थानीय नगर निकाय के रूप में कार्य करता है, यह महानिदेशालय रक्षा सम्पदा  (DGDE), नई दिल्ली और प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा, मध्य कमान, लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रण में है।छावनी बोर्ड में सात निर्वाचित सदस्य, तीन नामित सैन्य सदस्य, तीन पदेन सदस्य (स्टेशन कमांडर, गैरीसन इंजीनियर और वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी), जिला मजिस्ट्रेट के एक प्रतिनिधि सामिल हैं। भारतीय रक्षा संपदा सेवा का एक अधिकारी , मुख्य अधिशाषी अधिकारी (सीईओ) बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में तैनात होता है। बोर्ड का अध्यक्ष  छावनी बोर्ड (पीसीबी) है जो स्टेशन कमांडर है और छावनी बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपाध्यक्ष निर्वाचित में से चुना जाता है।